इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आइटीआर फाइलिंग में पारदर्शिता लाने और टैक्सपेयर्स के लिए चीजें सरल करने के लिए एनिमल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी की शुरुआत की है।
फाइनेंसियल ईयर 2021-22 अर्थात एसेसमेंट ईयर 2022-23 का इनकम टैक्स भरने का समय आ गया है .
इस बार इनकम टैक्स रिपोर्ट दाखिल करने का समय 31 जुलाई 2022 रखा गया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि जरूरी नहीं यह समय हर बार बढ़ाया जाए।
अतः अबकी बार इनकम टैक्स फाइल करने में देरी की तो टैक्सपेयर्स को भारी पड़ सकता है। .
अबकी बार आइटीआर फाइलिंग की नियमों में बदलाव किया गया है। इन बदलावों को जाने बिना आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस वर्ष एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी लॉन्च की है। एआईएस फार्म में टैक्सपेयर को अलग-अलग माध्यमों से हुई सारी कमाई का ब्यौरा देना होता है
एआईएस फार्म में सेविंग अकाउंट से ब्याज के रूप में हुई कमाई, रेकरिंग और फिक्स डिपाजिट इनकम, डिविडेंड के रूप में मिले पैसे, म्यूच्यूअल फंड से आए तथा विदेश से मिले पैसे शामिल होते हैं।
टी आई एस की शुरुआत से टैक्सपेयर को टैक्सेबल राशि की एकमुश्त जानकारी मिल जाती है। .
सरकारी कर्मचारी केवल form16 के आधार पर आइटीआर फाइल करता है जबकि गिफ्ट भी टैक्स की कैटेगरी में आता है।
एआईएस फार्म में आपको सैलरी के अतिरिक्त हुई प्रत्येक कमाई का हवाला देना होगा। अतः अब सैलरी के अलावा कमाई के प्रत्येक पैसे का हिसाब इनकम टैक्स के पास होगा।
अगर वेतनभोगी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो इनकम टैक्स के द्वारा उसे नोटिस दिया जा सकता है। .