हाईकोर्ट ने पीएम केयर के कानूनी ढांचे से जुड़े सवालों को महत्वपूर्ण मानते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।
प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से हाईकोर्ट में दिया गया जवाब केवल एक पेज का है जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आपत्ति दर्ज की है।
पीएम केयर्स फंड मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ कर रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय एक पेज के जवाब पर न्यायमूर्ति ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सिर्फ एक पेज में ही जवाब हैरान करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय का एक पेज का यह जवाब प्रदीप कुमार श्रीवास्तव अवर सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय का हलफनामा है इसके अलावा इसमें आगे कुछ नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा और इस पर केवल एक पेज का जवाब। हाईकोर्ट ने अगली डेट पर केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट ने कहा कि आप उचित तरीके से जवाब दाखिल करें।
कोर्ट ने कहा यह मामला इतना आसान नहीं है हमें इस पर विस्तृत जवाब चाहिए क्योंकि यह मामला शीर्ष अदालत तक भी जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए प्रत्येक सवाल पर उन्हें जवाब देना होगा अतः केंद्र की विस्तृत रिपोर्ट आवश्यक है।
पीएम केयर्स फंड के याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल हैं और उनकी तरफ से अधिवक्ता श्याम दीवान इस मामले की पैरवी कर रहे हैं।